गौतमबुद्ध नगर में एक माह के लिए धारा-144 लागू , जानिए क्या है मामला
सार
गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिले में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस ने पहली बार यह पाबंदी लागू की है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने किसान आंदोलन, होली व परीक्षाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया है। शनिवार को यह आदेश जारी किया गया है।
विस्तार
आदेश में जिले में 21 पाबंदियां लागू की गई हैं। एडीसीपी ने धारा 144 लागू करने के लिए तीन महत्वपूर्ण वजह भी बताई हैं। जिले में लगातार किसान आंदोलन चल रहे हैं। होली का त्यौहार आने वाला है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है।
इन सबके मद्देनजर अराजक तत्वों द्वारा अव्यवस्था फैलाने और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में इन लोगों की पहचान करना अभी संभव नहीं है। ऐसे में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति धरना, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन का आयोजन नहीं करेगा।
किसी को इसके लिए प्रेरित भी नहीं करेगा। 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं चल पाएंगे। लाठी, डंडा या कोई भी शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी 15 मार्च तक लागू रहेगी।
इन सबके मद्देनजर अराजक तत्वों द्वारा अव्यवस्था फैलाने और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में इन लोगों की पहचान करना अभी संभव नहीं है। ऐसे में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति धरना, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन का आयोजन नहीं करेगा।
किसी को इसके लिए प्रेरित भी नहीं करेगा। 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं चल पाएंगे। लाठी, डंडा या कोई भी शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी 15 मार्च तक लागू रहेगी।